बिलासपुर: छत्तीसगढ़ शासन को चूना लगाकर बिल्डरों को शासकीय जमीन देने वाले राजस्व अधिकारी शशिभूषण सोनी और शेषनारायण जायसवाल की दबी फाइल खुली, कमिश्नर जैन ने कहा- कलेक्टर कर सकते थे सस्पेंड

कमिश्नर जैन ने कलेक्टर अग्रवाल को लगाया फोन, कहा- जल्द से जल्द भेजो आरोप पत्र 

बिलासपुर। “न्यूज़ हब इनसाइट” हमेशा प्रमाण आधारित पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। हमारे पाठकों के विश्वास और समर्थन के चलते हम लगातार जनहित के मुद्दों को निर्भीकता से उठाते आए हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। आज हम एक बार फिर एक गंभीर प्रकरण को उजागर कर रहे हैं, जिसमें तत्कालीन राजस्व अधिकारियों द्वारा नियमों की अनदेखी कर शासकीय भूमि का अवैध रूप से कॉलोनाइज़रों को लाभ पहुँचाया गया — जिससे शासन को लाखों रुपये की क्षति हुई।

प्रमाण सहित शिकायत, कलेक्टर ने की थी सख्त अनुशंसा

बिलासपुर के तत्कालीन राजस्व अधिकारी शशि भूषण सोनी और शेष नारायण जायसवाल पर यह गंभीर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान शासकीय भूमि को नियमों को दरकिनार कर कॉलोनाइज़र को आवंटित किया। इस संबंध में प्रमाण सहित लिखित शिकायत तत्कालीन कलेक्टर अवनीश शरण  को सौंपी गई थी। कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की और दोनों अधिकारियों के निलंबन हेतु कमिश्नर को प्रस्ताव भेजा।

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हालांकि, जब कमिश्नर ने कलेक्टर से आरोप पत्र मांगा, तो कलेक्टर कार्यालय से आज दिनांक तक आरोप पत्र नहीं भेजा गया। “न्यूज़ हब इनसाइट” द्वारा जब कमिश्नर सुनील कुमार जैन से इस विषय में अपडेट मांगा गया तो उन्होंने तत्काल संज्ञान लेते हुए कलेक्टर को निर्देशित किया कि शीघ्र आरोप पत्र भेजा जाए। कमिश्नर ने यह भी आश्वासन दिया कि इस पर जल्द कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मामला 1: शेष नारायण जायसवाल और गायत्री कंस्ट्रक्शन को अवैध रास्ता

प्रकरण क्र. 202102075000033, ग्राम बिजौर
तत्कालीन अतिरिक्त तहसीलदार शेष नारायण जायसवाल ने शासकीय भूमि खसरा नंबर 8/1, रकबा 11.1170 हेक्टेयर में से 5120 वर्गफीट भूमि का अवैध रूप से कॉलोनी के लिए रास्ते के रूप में उपयोग की अनुमति दी। यह आदेश गायत्री कंस्ट्रक्शन को कॉलोनी निर्माण में लाभ पहुँचाने हेतु पारित किया गया था। इसके आधार पर संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश ने दिनांक 27.06.2022 को कॉलोनी की अनुमति प्रदान की, जिससे शासन को लाखों का नुकसान हुआ।

मामला 2: शशि भूषण सोनी के विवादास्पद आदेश

  1. ग्राम बहतराई (प्र.क्र. 202310075300033)
    शशि भूषण सोनी ने श्रीराम सरिता बिल्डर्स को बिना आपत्ति के 6 नवंबर 2023 को शासकीय भूमि खसरा नंबर 294/1 से 40 फीट चौड़ा रास्ता उपयोग की अनुमति दे दी। इसके आधार पर 3.91 एकड़ भूमि में कॉलोनी निर्माण की अनुमति मिल गई।

  2. ग्राम बिरकोना (प्र.क्र. 202310075300018)
    राज कंस्ट्रक्शन को 30 फीट चौड़ा रास्ता शासकीय भूमि खसरा नंबर 1331 से पारित करने की अनुमति 11 अक्टूबर 2023 को दी गई। इस आदेश से कॉलोनी निर्माण की मंजूरी मिल गई। आवेदक ने शपथ पत्र में गलत जानकारी दी कि मुख्य मार्ग मुरुम रोड है, जबकि वास्तव में वह डामर रोड था — और संबंधित विभाग ने जांच किए बिना अनुमति दे दी।

नियम क्या कहते हैं?

छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ – 7 -117 / सात – 1 / 2011, दिनांक 17.12.2011 के अनुसार —
यदि कॉलोनी और मुख्य मार्ग के बीच शासकीय भूमि आती है, तो उसका आवंटन अंतर्विभागीय समिति की स्वीकृति और गाइडलाइन के अनुसार किया जाना चाहिए। लेकिन उक्त प्रकरणों में यह प्रक्रिया पूरी तरह से नज़रअंदाज़ की गई।

शिकायत पत्र 

 

 

  • पंकज खण्डेलवाल

    Pankaj Khandelwal is the Founder & Principal Editor of News Hub Insight (NHI). He is an independent journalist with expertise in governance, education, public policy, civic issues and investigative reporting. His reporting is based on accuracy, public interest and responsible journalism. Every article published under his editorial supervision follows News Hub Insight's Editorial Policy, Fact Check Policy and Correction Policy.

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