बिलासपुर: हाई कोर्ट ने एसबीआर कॉलेज मैदान की सेल डीड और बिक्री को किया निरस्त
बिलासपुर: हाई कोर्ट ने एसबीआर कॉलेज मैदान की सेल डीड और उसकी बिक्री को अवैध घोषित कर इसे निरस्त कर दिया है। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने शासन और बजाज बंधुओं की रिट अपील पर सुनवाई के बाद सुनाया। कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया है कि जमीन का म्यूटेशन शासन के नाम विधि अनुरूप दर्ज किया जाए। मामला क्या है? जरहाभाठा स्थित एसबीआर कॉलेज के सामने 2.38 एकड़ जमीन, जिसका उपयोग खेल मैदान के रूप में होता है, लंबे…















