
बिलासपुर: कलेक्टर के निर्देशानुसार बिलासपुर एस. डी. एम. पीयूष तिवारी के मार्गदर्शन में आज विवेक राइस ट्रेडिंग, संजय तरण पुष्कर के सामने नेहरू नगर में पी. डी. एस. का चावल खरीदी बिक्री की शिकायत प्राप्त होने पर खाद्य एवं राजस्व विभाग की सँयुक्त टीम द्वारा उपरोक्त दुकान का निरीक्षण किया गया, जिसमें 13 क्विंटल(52 बोरी) पी. डी. एस. योजना अंतर्गत BpL श्रेणी में प्रदाय योग्य फोर्टीफ़ाइड मोटा चावल प्राप्त होने पर और दुकान के प्रोपराइटर द्वारा इस संबंध में कोई भी बिल प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण उक्त मात्रा में प्राप्त चावल की जब्ती की कार्यवाही की गयी.
निरीक्षण के दौरान दो स्थानीय निवासी जो उक्त दुकान में पी. डी. एस. योजना अंतर्गत प्राप्त मोटा चावल बेचने आये थे, का बयान भी लिया गया. उक्त दुकान के प्रोपराइटर के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत खाद्य नियंत्रक द्वारा थाना सिविल लाइन बिलासपुर में FIR दर्ज कराया गया है तथा अपना राशन अवैध तरीके से बेचने वालो का भी राशन कार्ड निरस्त किया जाएगा. उक्त कार्यवाही में तहसीलदार अतुल वैष्णव, अतिरिक्त तहसीलदार श्रीमती सिद्धि गबेल, खाद्य विभाग से सहायक खाद्य अधिकारी राजीव लोचन तिवारी, अजय मौर्य, खाद्य निरीक्षक धीरेंद्र कश्यप उपस्थित थे.