“आई लव यू” कहना यौन उत्पीड़न नहीं: हाई कोर्ट ने राज्य शासन की अपील खारिज की
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी नाबालिग लड़की से “आई लव यू” कहना मात्र यौन उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं आता, जब तक कि यौन मंशा स्पष्ट रूप से सिद्ध न हो। अदालत ने इस आधार पर धमतरी जिले के एक मामले में आरोपी युवक को बरी करते हुए राज्य शासन द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। जस्टिस संजय एस. अग्रवाल की एकलपीठ ने पाक्सो और एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष…









