
बिलासपुर: आयोग द्वारा नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों की तिथियों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। जिला कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकार अवनीश शरण ने इस संबंध में अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई। बैठक में आदर्श आचरण संहिता के पालन और इसे सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने की योजना बनाई गई।
कलेक्टर शरण ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव 11 फरवरी 2025 को आयोजित होंगे, जबकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 17, 20, और 23 फरवरी को तीन चरणों में होंगे। नामांकन प्रक्रिया 22 जनवरी से नगरीय निकाय और 27 जनवरी से पंचायत चुनावों के लिए शुरू होगी। उन्होंने संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए अवैध बैनर और पोस्टर हटाने के निर्देश जारी किए।
बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि किसी भी शासकीय कर्मचारी को बिना अनुमति अवकाश पर जाने की अनुमति नहीं होगी। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपनी निष्पक्षता बनाए रखें और इसका प्रदर्शन भी करें। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने बताया कि शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और प्रशासन समन्वय के साथ कार्य करेंगे। आपराधिक तत्वों पर नजर रखने और अवैध गतिविधियों जैसे नकदी, शराब, और अन्य सामग्रियों के वितरण पर रोक लगाने के लिए विशेष टीमें तैनात रहेंगी। पुराने चुनावी अपराधों की समीक्षा करने और आवश्यकतानुसार कार्रवाई तेज करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
चुनाव प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए प्रशिक्षण से लेकर प्रचार सामग्री हटाने और सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को चुनाव से जुड़ी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाने और निष्पक्षता बनाए रखने की अपील की है।