
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मृत शिक्षाकर्मियों के आश्रितों को बड़ी राहत देते हुए शासन को आदेश दिया है कि वे 13 सितंबर 2021 के निर्णय के तहत समिति की बैठक कर याचिकाकर्ताओं को उनकी योग्यता के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दें।
यह मामला उन याचिकाकर्ताओं से जुड़ा है जिनके पति या पिता प्रदेश के विभिन्न जिलों में शिक्षाकर्मी के पद पर कार्यरत थे और उनकी सेवा काल के दौरान निधन हो गया। याचिकाकर्ताओं ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, लेकिन विभाग ने उन्हें बीएड, डीएड डिग्री व शिक्षक पात्रता परीक्षा के अभाव में आवेदन निरस्त कर दिया था।
इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें यह तर्क दिया गया कि वे चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्य करने के लिए तैयार हैं। कोर्ट ने सभी याचिकाओं को क्लब कर सुनवाई की और कहा कि याचिकाकर्ताओं के दावों पर इस आधार पर विचार नहीं किया गया कि उनके पास अपेक्षित योग्यता नहीं है।
कोर्ट ने 13 सितंबर 2021 की समिति को निर्णय लेकर दो माह के भीतर याचिकाओं का निस्तारण करने और याचिकाकर्ताओं को उनकी योग्यतानुसार अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश दिया है।