
बिलासपुर। जिला एवं सत्र न्यायालय ने सिम्स मेडिकल कॉलेज की जूनियर महिला डॉक्टर से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के आरोपी डॉ पंकज की अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है।
मामला सिम्स के मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉ पंकज का है, जिन्होंने महिला डॉक्टर को परीक्षा में कम अंक देने की धमकी देकर यौन उत्पीड़न किया था। पीड़िता ने पहले सिम्स की विशाखा कमेटी में शिकायत की थी, लेकिन वहां से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद, आरोपित की हरकतें बढ़ने पर पीड़िता ने सीएम से शिकायत की, जिसके बाद प्रशासन ने दिखावे की कार्रवाई की। जब इसके बावजूद आरोपित के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो पीड़िता ने सिटी कोतवाली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस ने डॉ पंकज के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया, और आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया। हालांकि, पीड़िता ने जमानत दिए जाने पर विरोध किया था। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दी।
यह कार्रवाई आरोपित के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई करने का संदेश देती है, और यह भी दर्शाता है कि यौन उत्पीड़न के मामलों में किसी भी प्रकार की ढील नहीं बरती जाएगी।