CG: अब 0.05 एकड़ से कम कृषि भूमि की रजिस्ट्री पर रोक — पंजीयन विभाग ने जारी किए निर्देश
नवा रायपुर, 22 जुलाई 2025। छत्तीसगढ़ शासन ने कृषि भूमि की अवैध और अत्यधिक छोटे टुकड़ों में बिक्री पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक कार्यालय द्वारा जारी नवीनतम आदेश के अनुसार अब 0.05 एकड़ (लगभग 202 वर्गमीटर) से कम कृषि भूमि का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जाएगा। यह निर्णय हाल ही में पारित छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक 2025 के अंतर्गत लिया गया है। इस संशोधन के तहत धारा 70 की उपधारा (1) में यह स्पष्ट किया गया…