बिलासपुर: हाई कोर्ट ने पीसीसीएफ वी श्रीनिवास राव की नियुक्ति को दी वैधता, याचिका खारिज

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने वन विभाग के पीसीसीएफ वी श्रीनिवास राव की अपैक्स स्केल पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता सुधीर अग्रवाल (1988 बैच के आईएफएस अधिकारी) ने 1990 बैच के अधिकारी श्रीनिवास राव की नियुक्ति को वरिष्ठता के नियमों के विरुद्ध बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

वरिष्ठता पर आपत्ति, हाईकोर्ट ने दिया यह फैसला

याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि वे वरिष्ठता के आधार पर इस पद के अधिक पात्र थे, जबकि श्रीनिवास राव को बिना न्यूनतम एक वर्ष की सेवा अवधि पूरी किए ही प्रमोशन दे दिया गया। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब जारी कर दिया गया है।

हाई कोर्ट का तर्क – वरिष्ठता नहीं, दक्षता और उपयुक्तता का मूल्यांकन

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि PCCF ‘एपेक्स स्केल’ पद चयन-आधारित होता है, न कि केवल वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के तहत दिया जाता है। इस चयन प्रक्रिया में वरिष्ठता से अधिक मेधा, दक्षता, निष्ठा और उपयुक्तता को प्राथमिकता दी जाती है।

APAR मूल्यांकन में श्रीनिवास राव को मिले अधिक अंक

विशेष चयन समिति (SSC) द्वारा किए गए मूल्यांकन में वी श्रीनिवास राव को 49.62/50 अंक प्राप्त हुए, जबकि याचिकाकर्ता सुधीर अग्रवाल को 48/50 अंक मिले। इसी आधार पर श्रीनिवास राव की नियुक्ति को उचित ठहराया गया।

कैट के फैसले को हाईकोर्ट ने किया बरकरार

हाईकोर्ट ने कहा कि विशेष चयन समिति का निर्णय पूरी तरह से नियमों और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत लिया गया था। इसलिए, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT), जबलपुर द्वारा 26 जून 2024 को पारित आदेश में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं पाई गई और उसे बरकरार रखा गया।

इस फैसले के बाद वी श्रीनिवास राव की पीसीसीएफ (एपेक्स स्केल) पर नियुक्ति को पूर्ण वैधता मिल गई है, और वरिष्ठता को आधार बनाकर दी गई चुनौती अस्वीकार कर दी गई है।

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