
बिलासपुर: जिले में आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए हैवेन्स पार्क बार का लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। 6 दिसंबर को जिला आबकारी दल और राज्य स्तरीय उड़नदस्ता की संयुक्त छापेमार कार्रवाई के दौरान बार में हरियाणा राज्य की शराब बरामद की गई थी। यह कार्यवाही नियमों के उल्लंघन और बार लाइसेंस शर्तों के विपरीत पाई गई।
नियम उल्लंघन पर कार्रवाई
छापेमारी के बाद जिला आबकारी विभाग ने बार संचालक जीवनानी के खिलाफ आपराधिक और विभागीय प्रकरण दर्ज किया। मामले में कलेक्टर बिलासपुर अवनीश शरण ने बार संचालक को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा। संतोषजनक जवाब न मिलने पर कलेक्टर ने हैवेन्स पार्क बार का लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया।
आबकारी आयुक्त के निर्देश पर कार्रवाई
आबकारी आयुक्त श्रीमती आर. संगीता और कलेक्टर बिलासपुर के निर्देश पर प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी बिलासपुर ने इस मामले में सख्त कदम उठाते हुए बार लाइसेंसी के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की। जिला स्तर पर यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।
नियमों का उल्लंघन और सार्वजनिक चेतावनी
हैवेन्स पार्क बार में हरियाणा राज्य की शराब का मिलना बार नियमों का सीधा उल्लंघन है। अन्य प्रांत की मदिरा का विक्रय प्रदेश के आबकारी अधिनियम के तहत सख्त रूप से प्रतिबंधित है। इस घटना के बाद जिले में संचालित अन्य बारों को भी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए चेतावनी दी गई है।
प्रशासन की सख्ती
कलेक्टर अवनीश शरण ने कहा कि जिले में किसी भी प्रकार के नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह की गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और दोषियों पर कानून के अनुसार कठोर कदम उठाए जाएंगे।
यह कार्रवाई जिले में अन्य बार संचालकों के लिए एक सख्त संदेश है कि नियमों का पालन न करने पर सख्त दंड का सामना करना पड़ेगा।