बिलासपुर: सीजी बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों ने 5वीं और 8वीं की परीक्षा के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के सीजी बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षा लेने के आदेश के खिलाफ निजी स्कूल संचालकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले में अभिभावक संघ भी याचिका लेकर सामने आया है। कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर 3 मार्च को एकसाथ सुनवाई करने का निर्णय लिया है।

शिक्षा विभाग ने इस सत्र से 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का आदेश जारी किया है, जिसे लेकर निजी स्कूलों में खासा असंतोष है। निजी स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि कई स्कूलों में पाठ्य पुस्तक निगम की बजाय निजी प्रकाशकों की किताबें पढ़ाई जा रही हैं, जिससे परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना मुश्किल हो सकता है। इसके साथ ही, पहले ये कक्षाएं होम एग्जाम के माध्यम से होती थीं, लेकिन अब यह आदेश आने के बाद विद्यालयों को अपनी तैयारियां बदलनी पड़ रही हैं।

इस मामले में कोर्ट ने शिक्षा विभाग से 10 दिनों के भीतर जवाब मांगा था। वहीं, राज्य सरकार से यह भी पूछा गया था कि कर्नाटका में इसी तरह के आदेश के तहत बीच सत्र में परीक्षाएं आयोजित की गईं, तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं। इस आदेश को लेकर अब 3 मार्च को हाईकोर्ट में एकसाथ सुनवाई होगी।

वहीं, इस मुद्दे को लेकर सरकारी और निजी स्कूलों दोनों में 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां चल रही हैं। अब यह देखना होगा कि हाईकोर्ट क्या निर्णय देता है और इसका असर छात्रों और स्कूलों पर किस तरह पड़ेगा।

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