रायपुर— लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण (Rationalisation) की प्रक्रिया को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि यदि 4 जून 2025 तक इस कार्य को पूर्ण नहीं किया गया, तो संबंधित अधिकारियों को उत्तरदायी मानते हुए उनके विरुद्ध शासन को कार्रवाई हेतु प्रस्ताव भेजा जाएगा।
नवा रायपुर स्थित इन्द्रावती भवन से जारी आदेश क्रमांक 494/स्था.02/युक्ति/83/2025 में यह उल्लेख किया गया है कि यह निर्देश छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के दिनांक 02 अगस्त 2024 और 27 मई 2025 के संदर्भ पत्रों के आधार पर दिए गए हैं।
संचालनालय ने यह भी कहा है कि 28 मई तक अतिशेष शिक्षकों का परीक्षण कर लिया जाना था और 4 जून 2025 तक पदस्थापना आदेश जारी करने की समयसीमा निर्धारित की गई है। समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत संबंधित जानकारी 5 जून 2025 को निर्धारित प्रपत्र में संचालनालय में पत्रवाहक के माध्यम से प्रस्तुत करने को भी कहा गया है।
लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्देशों की अनदेखी करने वालों को जिम्मेदार मानते हुए शासन स्तर पर कार्रवाई की जाएगी।
यह कदम प्रदेश के स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी और संतुलित बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिससे शिक्षकों की उपलब्धता छात्रों की संख्या के अनुरूप सुनिश्चित की जा सके।















