CG: अब 0.05 एकड़ से कम कृषि भूमि की रजिस्ट्री पर रोक — पंजीयन विभाग ने जारी किए निर्देश

नवा रायपुर, 22 जुलाई 2025। छत्तीसगढ़ शासन ने कृषि भूमि की अवैध और अत्यधिक छोटे टुकड़ों में बिक्री पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक कार्यालय द्वारा जारी नवीनतम आदेश के अनुसार अब 0.05 एकड़ (लगभग 202 वर्गमीटर) से कम कृषि भूमि का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जाएगा।

यह निर्णय हाल ही में पारित छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक 2025 के अंतर्गत लिया गया है। इस संशोधन के तहत धारा 70 की उपधारा (1) में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में कृषि भूमि का ऐसा उपखंड मान्य नहीं होगा, जिसका क्षेत्रफल 0.05 एकड़ से कम हो।

महानिरीक्षक द्वारा समस्त जिला पंजीयकों और उप पंजीयकों को जारी आदेश में निर्देशित किया गया है कि यदि किसी दस्तावेज के साथ संलग्न राजस्व अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि भूमि का उपखंड 0.05 एकड़ से कम है, तो ऐसे दस्तावेजों का पंजीयन नहीं किया जाए।

उद्देश्य

इस निर्णय का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनता की समस्या को नियंत्रित करना, भूमि का बिखराव रोकना और कृषि योग्य भूमि का संरक्षण करना है।

प्रभाव

  • अब कृषि भूमि की खरीद-बिक्री करते समय न्यूनतम सीमा का पालन अनिवार्य होगा।
  • छोटे भूखंडों में अवैध कॉलोनियों की रोकथाम में मदद मिलेगी।
  • ज़मीन के टुकड़े-टुकड़े कर बेचने वाले दलालों पर लगाम लगेगी।

इस आदेश से स्पष्ट है कि सरकार अब भूमि सुधारों को लेकर सख्त रवैया अपनाने के मूड में है, जिससे कृषि भूमि के अवैध उपखंडन पर लगाम लगाई जा सके।

 

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