छत्तीसगढ़ में RTE के तहत निजी स्कूलों में अब सिर्फ कक्षा पहली में ही मिलेगा प्रवेश
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (RTE Act) के तहत एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। शासन ने स्पष्ट किया है कि धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत निजी विद्यालयों में बच्चों का प्रवेश अब केवल कक्षा पहली (Class 1) में ही दिया जाएगा। इस संबंध में मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर से 16 दिसंबर 2025 को आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार राज्य के सभी निजी विद्यालयों को आरटीई के तहत मिड-एंट्री (बीच की कक्षाओं…

















