
बिलासपुर। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और अतिक्रमण पर रोक लगाने के लिए नगर निगम ने कड़ा रुख अपनाया है। अब यदि किसी ने सड़क, फूटपाथ या नाले के ऊपर ठेला लगाया तो उसका ठेला जब्त कर लिया जाएगा और उसे वापस नहीं किया जाएगा, साथ ही अलग से जुर्माना भी लगेगा। यह चेतावनी नगर निगम ने आज शहर के ठेला मालिकों को स्पष्ट रूप से दे दी है।
आज सुबह विकास भवन में नगर निगम आयुक्त अमित कुमार की अध्यक्षता में पहली बार ठेला मालिकों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन लोगों को बुलाया गया था जो बड़ी संख्या में ठेले किराए पर देते हैं। निगम आयुक्त ने उनसे अपील की कि यातायात सुचारु बनाए रखने और शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने में सहयोग करें। इस पर ठेला मालिकों ने 10 दिन का समय मांगा।
आयुक्त अमित कुमार ने 18 मई तक का समय देते हुए साफ निर्देश दिए कि उसके बाद यदि कोई ठेला सड़क, फूटपाथ या नाले के ऊपर लगा पाया गया, तो वह जब्त कर लिया जाएगा और कोई रियायत नहीं दी जाएगी।
नगर निगम के अनुसार, शहर में डेढ़ दर्जन से अधिक ऐसे ठेला व्यवसायी हैं जो ठेले किराए पर देते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि ठेले कहां और कैसे लगाए जा रहे हैं। इसका नतीजा यह होता है कि किराए पर ठेला लेने वाले लोग सड़क और फूटपाथ पर अतिक्रमण कर यातायात में बाधा उत्पन्न करते हैं।
निगम ने स्पष्ट किया है कि अब ठेला मालिकों को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका किराए का ठेला सार्वजनिक मार्ग, फूटपाथ या नाले के ऊपर न लगाया जाए। 19 मई से ऐसे ठेलों पर सीधे कार्रवाई की जाएगी।
इस महत्वपूर्ण बैठक में उपायुक्त सती कुमार यादव, बाजार शाखा के अनिल सिंह, और प्रमुख ठेला व्यवसायी दीपक सिंह, गोपाल जाना, कमलदास, नंदकुमार कश्यप, नंद ठेला, रामनारायण देवांगन, अमन रिक्शा एवं हाथ ठेला, दुर्गा गैरेज, सतीश तालापारा, सुग्रीव राम यादव, जयचंद गुप्ता, आदित्य चंद्रवंशी, रामकुमार हर्षवानी, जगमल चौक, शिवकुमार यादव, किशोर सिंह वानी, गगनदीप रिक्शा, अहमद अली, कुंदनलाल अहिरवार, क्लिफ्टन थॉम, राजेन्द्र प्रसाद बर्मन सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।