बिलासपुर: चार बदमाशों पर जिला बदर की कार्रवाई, 24 घंटे में जिले से बाहर जाने का आदेश

बिलासपुर: नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अवनीश शरण ने जिले के चार कुख्यात बदमाशों पर जिला बदर की सख्त कार्रवाई की है। आदेश के तहत, इन अपराधियों को 24 घंटे के भीतर जिले और आसपास के राजस्व जिलों की सीमाओं से बाहर जाना होगा, और यह प्रतिबंध छह महीने तक लागू रहेगा।

ये हैं जिला बदर किए गए बदमाश
जयकिशन यादव उर्फ राजू (33), निवासी आदर्श नगर सिरगिट्टी

अपराध: गुंडागर्दी, गाली-गलौच, मारपीट, चोरी और जान से मारने की धमकी
समीर उर्फ बकरा मुंडी (22), निवासी अन्नपूर्णा कॉलोनी चुचुहियापारा

अपराध: मारपीट, जान से मारने की धमकी, एनडीपीएस एक्ट, अपहरण, पास्को एक्ट
पी. ज्योति प्रकाश राव उर्फ मैडी राव (32), निवासी अंडर ब्रिज के पास, तारबाहर

अपराध: अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट, गाली-गलौच और धमकी देना
विक्की पांडेय (22), निवासी बाजार पारा सकरी

अपराध: अवैध रूप से वसूली, मारपीट, आर्म्स एक्ट और जान से मारने की कोशिश
छह महीने तक इन जिलों में प्रवेश प्रतिबंधित
बिलासपुर जिला सहित जांजगीर-चांपा, कोरबा, मुंगेली, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही और बलौदाबाजार की सीमाओं में इन अपराधियों का प्रवेश छह महीने तक प्रतिबंधित रहेगा।

कड़ी निगरानी, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट और सुनवाई के बाद जिला दंडाधिकारी ने राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत यह कार्रवाई की है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित अपराधियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि चुनावी माहौल में किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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