
CG: शासकीय विद्यालयों में युक्तियुक्तकरण के तहत नवपदस्थ शिक्षकों के लिए कार्यभार ग्रहण करना अब अनिवार्य कर दिया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा सोमवार को जारी आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जिन शिक्षकों ने नवीन संस्था में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, उनका वेतन आगामी आदेश तक रोका जाएगा तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेशों (क्रमांक एफ 2-24/2024/20-तीन, दिनांक 02 अगस्त 2024 एवं 28 अप्रैल 2025) के तहत प्रदेशभर में विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण किया गया था। इसके तहत जिला, संभाग और राज्य स्तर पर शिक्षकों की नई पदस्थापना सुनिश्चित की गई थी। लोक शिक्षण संचालनालय ने पाया कि कुछ शिक्षकों द्वारा अभी तक नवीन पदस्थ संस्था में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है, जो प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन है।
हालांकि, यह आदेश उन शिक्षकों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम राहत प्रदान की गई है। संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और संभागीय संयुक्त संचालकों को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
यह निर्णय स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता बनाए रखने और शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
प्रमुख बिंदु
-
कार्यभार नहीं संभालने वाले शिक्षकों का वेतन तत्काल प्रभाव से रोका जाएगा।
-
संबंधितों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई तय।
-
हाईकोर्ट से अंतरिम राहत प्राप्त शिक्षकों को छूट।
-
आदेश की प्रति सभी जिलों और संभागों को भेजी गई।