
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में प्राचार्य पदोन्नति को लेकर नया विवाद उत्पन्न हो गया है। इस बार प्राचार्य बनने के लिए बीएड डिग्री को अनिवार्य करने की मांग की गई है। इस मामले में लेक्चरर अखिलेश त्रिपाठी ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
याचिका में कहा गया है कि जैसे प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के लिए डीएलएड डिप्लोमा अनिवार्य किया गया है, ठीक उसी तरह हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों के लिए भी बीएड डिग्री की आवश्यकता होनी चाहिए। इस आधार पर, प्राचार्य पदोन्नति के लिए भी बीएड को अनिवार्य किया जाए।
वहीं, प्राचार्य पदोन्नति फोरम की ओर से हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है, जिसमें यह तर्क दिया गया है कि प्राचार्य का पद प्रशासनिक होता है, इसलिए इस पद के लिए बीएड डिग्री की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) ने शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है और लेक्चरर पद पर प्रमोशन के लिए भी बीएड की योग्यता जरूरी की गई है। इसी आधार पर, प्राचार्य प्रमोशन के लिए भी बीएड डिग्री की योग्यता तय करने की मांग की गई है।
अब इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है, जो तय करेगा कि प्राचार्य पद के लिए बीएड डिग्री अनिवार्य होगी या नहीं।
Source-kgn