बिलासपुर। नगरीय निकायों में आधारभूत विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने कुल 103 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। यह राशि महापौर निधि, अध्यक्ष निधि और पार्षद निधि के रूप में नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को दी गई है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत यह राशि पहली किस्त के रूप में 50-50 प्रतिशत हिस्से में दी गई है। इसमें से महापौर और अध्यक्ष निधि के रूप में 30 करोड़ 63 लाख 75 हजार रुपए तथा पार्षद निधि के रूप में 72 करोड़ 33 लाख 75 हजार रुपए जारी किए गए हैं।
🔹 महापौर निधि:
नगर निगमों को 10 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपए
🔹 अध्यक्ष निधि:
नगर पालिकाओं को 10 करोड़ 50 लाख रुपए
नगर पंचायतों को 10 करोड़ 1 लाख 25 हजार रुपए
🔹 पार्षद निधि (50% प्रथम किस्त):
नगर निगमों को 21 करोड़ 96 लाख रुपए
नगर पालिकाओं को 23 करोड़ 37 लाख 75 हजार रुपए
नगर पंचायतों को 27 करोड़ रुपए
इस राशि का उपयोग शहरी क्षेत्रों में आवश्यक अधोसंरचना निर्माण, सड़कों की मरम्मत, जल आपूर्ति, स्वच्छता और अन्य विकास कार्यों में किया जाएगा। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
बिलासपुर।NHICF नेशनल प्रेस क्लब के बैनर तले आज जे पी वर्मा कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में पर्यावरण और मातृप्रेम को समर्पित एक अनूठा पौधारोपण कार्यक्रम “एक पेड़ माँ के नाम” का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक क्षण में शामिल हर व्यक्ति ने न केवल एक पौधा रोपा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरियाली से भरे भविष्य की नींव भी रखी। महाविद्यालय परिसर हरियाली और जोश से भर गया। पौधारोपण के बाद आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में एक और ऐतिहासिक निर्णय लिया गया — डॉ. विनय…
नवा रायपुर, 22 जुलाई 2025। छत्तीसगढ़ शासन ने कृषि भूमि की अवैध और अत्यधिक छोटे टुकड़ों में बिक्री पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक कार्यालय द्वारा जारी नवीनतम आदेश के अनुसार अब 0.05 एकड़ (लगभग 202 वर्गमीटर) से कम कृषि भूमि का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जाएगा। यह निर्णय हाल ही में पारित छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक 2025 के अंतर्गत लिया गया है। इस संशोधन के तहत धारा 70 की उपधारा (1) में यह स्पष्ट किया गया…