स्टाफ कमेटी की बैठक में लिया गया फैसला, दूषित भर्ती प्रक्रिया में हुए थे चयनित
बिलासपुर, 12 अगस्त। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर की स्टाफ कमेटी बैठक में दूषित प्रक्रिया से भर्ती हुए 29 कर्मचारियों को पुनः सेवा से पृथक करने का निर्णय लिया गया है।
इन कर्मचारियों — जिनमें 1 शाखा प्रबंधक, 4 सहायक लेखापाल, 8 पर्यवेक्षक, 6 लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर और 10 समिति प्रबंधक शामिल हैं — को पहले भी बर्खास्त किया गया था। बाद में पंकज तिवारी समेत कुल 29 पूर्व कर्मचारी पिटीशन क्रमांक 3346/2020 के जरिए उच्च न्यायालय बिलासपुर पहुंचे थे।
WhatsApp Image 2025-08-12 at 17.54.08बैंक की ओर से रिट अपील क्रमांक 307/2025 दायर करने के बाद हाईकोर्ट ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत बैंक को विभागीय कार्यवाही करने का आदेश दिया। आदेश के पालन में सीईओ ने 4 वरिष्ठ शाखा प्रबंधकों की जांच टीम गठित की, जिन्होंने तय समय में जांच पूरी कर व्यक्तिगत सुनवाई भी की।
स्टाफ कमेटी ने 4, 5 और 8 अगस्त 2025 की बैठकों में सभी 29 कर्मचारियों को पुनः बर्खास्त करने का निर्णय लिया। कर्मचारियों ने इस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी, लेकिन 12 अगस्त 2025 को शीर्ष अदालत ने उनकी अर्जी खारिज कर दी।
बैंक ने इस पूरे मामले में माननीय हाईकोर्ट में केविएट भी दायर कर दिया है।















