
बिलासपुर: शहर के मोपका स्थित सरकारी जमीन खसरा नंबर 992 और 993 पर अवैध पट्टा वितरण और बिना अनुमति जमीन की बिक्री की लगातार मिल रही शिकायतों पर कलेक्टर बिलासपुर ने सख्त रुख अपनाया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने जांच के लिए अतिरिक्त कलेक्टर श्री आर. ए. कुरुवंशी की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय जांच दल का गठन किया है।
mopkaजांच दल इन विवादित खसरों के शासकीय दस्तावेजों की गहन जांच करेगा और वर्तमान भूमि स्वामियों से उनके स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज प्राप्त कर सत्यापन करेगा।
जनता से अपील
जांच प्रक्रिया के तहत अतिरिक्त कलेक्टर ने आम जनता के लिए नोटिस जारी किया है, जिसमें सभी संबंधित हितधारकों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने दावों से संबंधित दस्तावेज 10 जनवरी 2024 तक तहसील कार्यालय बिलासपुर में जमा करें।
जांच दल की जिम्मेदारी
खसरा नंबर 992 और 993 के सरकारी दस्तावेजों की समीक्षा।
अवैध पट्टों और बिना अनुमति की गई बिक्री की जांच।
भूमि स्वामित्व से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन।
कलेक्टर द्वारा उठाए गए इस कदम से उम्मीद है कि मोपका के विवादित खसरों से जुड़े मामलों में पारदर्शिता आएगी और सरकारी जमीन पर अवैध गतिविधियों पर रोक लग सकेगी।