बिलासपुर: राजस्व के जानकार कलेक्टर, निगम कमिश्नर, अनुविभागीय अधिकारी, भवन अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी एवं कोटवार के नाक के नीचे बिल्डर राघवेन्द्र गुप्ता ने कर दी अवैध प्लॉटिंग

मुख्यमंत्री जी! अवैध प्लाटिंग पर अंकुश न लगा पाने वाले निकम्में कलेक्टर, निगम कमिश्नर, अनुविभागीय अधिकारी, भवन अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी एवं कोटवार पर लें कड़ा एक्शन, पेश करें एक मिसाल

बिलासपुर- अवैध प्लाटिंग की शिकायत मिलने के बाद सोने का नाटक कर रही  निगम की टीम अवैध प्लाट में बनाए गए सड़क, नाली और बाऊण्ड्रीवाल को मजबूरी में  तोड़ना पड़ा. अब आप लोग सोच रहे होंगे की निगम की टीम सोने का नाटक क्यों करेगी? तो उत्तर है अगर जागी होती,  तो शायद 88 टुकड़ों मे अवैध प्लॉटिंग नहीं होती.
आपको बता दें कि निगम के भवन शाखा में अवैध प्लॉटिंग को रोकने के लिए एक बड़ी टीम है. सभी को अच्छा खासा वेतन मिलता है. इनकी ड्यूटी बनती है कि निगम क्षेत्र में हो रहे अवैध प्लाटिंग पर नकेल कसे पर ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है. ज्यादातर मामले में शिकायत होने पर ही कार्यवाही होती है.     
आज भी जो कार्यवाही हुई है उसमें पहले शिकायत हुई, उसके बाद कार्यवाही की गई है.

 क्या है मामला 

मिली जानकारी के अनुसार, गायत्री ग्रीन कॉलोनी लिंगियाडीह में राघवेन्द्र गुप्ता एवं हितेश साहू द्वारा लोगों  को धोखें में रखकर अवैध रूप से जमीन की खरीदी-बिक्री करते हुए अवैध प्लाटिंग की, जिसकी लिखित शिकायत कॉलोनीवासियों द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों के पास की गई. उसके बाद निगम की टीम कार्यवाही की.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कॉलोनीवासियों को राघवेन्द्र गुप्ता द्वारा कॉलोनी में सभी सुविधाएं देने का झूठा आश्वासन दिया गया था। हितेश साहू, भगत साहू, लक्ष्मी साहू के नाम का उपयोग रजिस्ट्री में किया गया है। ग्राम लिंगयाडीह खसरा नंबर 9,12,15 का क्षेत्रफल 3.5 एकड हर्ष गायत्री ग्रीन, सरयू विहार के पीछे लॉयला स्कूल रोड पर  लगभग पर हितेश साहू, लक्ष्मी साहू, भगतराम साहू भूमिस्वामी है और राघवेद्र गुप्ता बिल्डर /डेवलपर है। उक्त जमीन को 88 टुकड़ों मे अवैध प्लॉटिंग की गईं है, जिसमें 35 घरो का निर्माण कर लोग निवासरत है. कॉलोनी वासी द्वारा सम्बंधित लोगों  के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर बिलासपुर को शिकायत कर कड़ी कानूनी कार्यवाही का अनुरोध किया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार, निवासियों द्वारा निष्पादित इंकरारनामा की प्रति पुलिस अधीक्षक, नगर निगम भवन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर को पत्र में संलग्न कर सौपा गया है। 
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