
बिलासपुर। थाना सीपत पुलिस ने 69,06,000 रुपये की धोखाधड़ी के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में अभिषेक साहू (34), अरविंद साहू (30), और अहिल्या बाई साहू (54) शामिल हैं, जो सभी ग्राम झलमला, थाना सीपत, जिला बिलासपुर के निवासी हैं।
मामले का विवरण
प्रार्थी गोविंद राम साहू ने थाना सीपत में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उक्त आरोपियों ने झलमला स्थित 7.30 एकड़ जमीन के कुल 14 भूखंडों की बिक्री का झूठा वादा कर उनसे और अन्य पीड़ितों से 69,06,000 रुपये ले लिए। इसमें गोविंद राम से 42.36 लाख, राजेंद्र साहू से 9.50 लाख, गुलाम जान से 10 लाख, शेखर करीम से 2.50 लाख, और हर्ष कश्यप से 4.70 लाख रुपये शामिल हैं।
आरोपियों ने एक ही जमीन को कई बार अलग-अलग लोगों को बेचने का वादा कर रकम वसूली और बाद में फरार हो गए। मामले में थाना सीपत ने धारा 420 और 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की।
गिरफ्तारी का विवरण
पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण उदयन बेहार और नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निलेश पांडेय के नेतृत्व में टीम गठित की गई। सायबर सेल की मदद से आरोपियों की लोकेशन का पता लगाकर उन्हें ग्राम दामाखेड़ा, थाना सीमगा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा से गिरफ्तार किया गया।
आरोपियों की स्वीकारोक्ति और रिमांड
पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने एक ही जमीन को बार-बार अलग-अलग लोगों को बेचने का फर्जी इकरारनामा कर 69,06,000 रुपये की धोखाधड़ी करना स्वीकार किया। दिनांक 18.11.2024 को आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
पुलिस टीम का योगदान
इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक निलेश पांडेय, प्रआर जयपाल बंजारे, आरक्षक लक्ष्मण चंद्रा, आरक्षक आकाश मिश्रा, और महिला आरक्षक क्रांति मरकाम का सराहनीय योगदान रहा।
पुलिस ने अपील की है कि ऐसे मामलों से सतर्क रहें और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की सूचना तुरंत पुलिस को दें।
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