बिलासपुर: सरपंच और उप सरपंच ने शासकीय भूमि पर किया कब्जा, पटवारी और कोटवार की भूमिका पर उठे सवाल

बिलासपुर: बिल्हा विकासखंड के ग्राम पंचायत बसिया में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के आरोपों की पुष्टि होने पर सरपंच श्रीमती उषा यादव और उप सरपंच श्री बलदाऊ यादव को उनके पदों से बर्खास्त कर दिया गया है। अतिरिक्त कलेक्टर न्यायालय बिलासपुर ने एसडीएम के प्रतिवेदन और संबंधित पक्षों की सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया।

क्या है मामला?

सरपंच और उप सरपंच पर शासकीय घास भूमि पर कब्जा करने और अवैध निर्माण करने का आरोप था। जांच में पाया गया कि:

  • सरपंच उषा यादव ने गोठान के पास घास भूमि (खसरा नंबर 231/1) पर पक्का मकान बना लिया।
  • उप सरपंच बलदाऊ यादव ने आबादी आवास भूमि (खसरा नंबर 213/8) पर कब्जा कर डेयरी फार्म शुरू किया।

मामले की जांच अतिरिक्त तहसीलदार ने की, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि दोनों ने शासकीय भूमि का अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किए हैं।

जांच के निष्कर्ष और कार्रवाई

  • सरपंच उषा यादव ने जवाब में पक्का मकान निर्माण की बात स्वीकार की।
  • उप सरपंच बलदाऊ यादव ने भी डेयरी फार्म बनाए जाने की पुष्टि की।
  • अतिरिक्त कलेक्टर न्यायालय ने इसे छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 36(1) का उल्लंघन मानते हुए दोनों को उनके पद से हटाने का आदेश दिया।

आदेश का प्रभाव

इस बर्खास्तगी के बाद बसिया ग्राम पंचायत में सरपंच और उप सरपंच का पद खाली हो गया है। शासकीय भूमि पर कब्जा करने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों पर की गई यह कार्रवाई अन्य पंचायत पदाधिकारियों के लिए सख्त संदेश है।

प्रशासन की टिप्पणी

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वालों पर कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम पंचायतों में पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

अगले कदम

बसिया पंचायत में नए सरपंच और उप सरपंच के चुनाव की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। प्रशासन यह भी सुनिश्चित करेगा कि शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए।

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