बिलासपुर- नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्रान्तर्गत जोन क्र.08 वार्ड क्र. 64 महामाया नगर, पत्रकार कॉलोनी के पीछे ‘‘ग्राम-बिरकोना,‘‘ स्थित भूमि खसरा क्र.1259/1/ग, एवं 1259/3/ग/2 में से क्षेत्रफल लगभग 2.81 एकड़ भूमि पर अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई की गई है। संजय ध्रुव पिता बुध्दे लाल ध्रुव के द्वारा अवैध रूप से 34 टुकड़ो में विभक्त कर विभिन्न लोगो को विक्रय किया गया है एवं किया जा रहा है। इनके द्वारा कॉलोनी विकास की अनुमति नगर पालिक निगम बिलासपुर से नही लिया गया है। जो कि छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 ग (2) व छ.ग. नगर पालिक (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीेकरण निर्बधन एवं शर्ते) नियम 2013 के नियम 03, नियम 10 एवं नियम 13 का घोर उल्लंघन किया गया है तथा यह दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। उक्त जानकारी निगम से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्राप्त हुई ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, इससे पूर्व संजय ध्रुव को निगम द्वारा नोटिस भी जारी किया गया था । अवैध कॉलोनाईजर द्वारा नोटिस के बाद भी किये गये अवैध निर्माण को नहीं हटाने पर आज अवैध प्लाटिंग में बनाए गए बाऊण्ड्रीवाल एवं कच्ची सड़क को हटाते हुए जमीदोंज कर दिया गया। उक्त अवैध प्लाटिंग पर निर्मित बिना अनुमति के भवन को आंशिक रूप से तोड़ते हुए भवन मालिक को घर में रखे समान को खाली करने का समय दिया गया।
मिली जानकारी के अनुसार, इस प्रकार ग्राम बिरकोना में ही मरकाम द्वारा खसरा क्र.1259/12 में किये जा रहे अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही की जिसमें कच्ची सड़क, बाऊण्ड्रीवाल को ध्वस्त किया गया एवं श्रीमती पूर्णिमा साहू पति श्री गजेन्द्र साहू पिता श्री कृष्णा साहू के द्वारा बिना अनुमति अवैध प्लाटिंग पर किये जा रहे निर्माण कार्य को बंद कराया व नोटिस जारी की गई।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उपरोक्त अवैध प्लाटिंग कर्ता के ऊपर भविष्य में नगर निगम की ओर से थाने में प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) दर्ज किये जाने की कार्यवाही की जावेगी। उक्त कार्यवाही के दौरान तहसीलदार सिध्दी गबेल, भवन अधिकारी सुरेश शर्मा, जोन आयुक्त जोन क्र.08 भूपेन्द्र कुमार उपाध्याय, उपअभि. जुगल किशोर सिंह, शशि वारे, प्रिया सिंह, अतिक्रमण प्रभारी/कर्मचारी, जोन क्र.08 के कर्मचारी एवं पुलिस बल उपस्थित रहे।