रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (RTE Act) के तहत एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। शासन ने स्पष्ट किया है कि धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत निजी विद्यालयों में बच्चों का प्रवेश अब केवल कक्षा पहली (Class 1) में ही दिया जाएगा।
इस संबंध में मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर से 16 दिसंबर 2025 को आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार राज्य के सभी निजी विद्यालयों को आरटीई के तहत मिड-एंट्री (बीच की कक्षाओं में प्रवेश) देने की अनुमति नहीं होगी।
शासन द्वारा यह निर्णय ड्रॉपआउट नियंत्रण एवं कार्ययोजना 2025 के तहत लिया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उप सचिव नीलम टोप्पो ने आदेश जारी किया।
आदेश की प्रति प्रदेश के सभी कलेक्टरों, संयुक्त संचालक शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारियों, RTE नोडल प्राचार्यों एवं समस्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गई है।















