बिलासपुर : मोपका-चिल्हाटी-लगरा की जमीनों का फर्जी दस्तावेज बनाकर ठगी करने वाले मुख्य आरोपी सुरेश मिश्रा और हैरी जोसफ ने बिलासपुर पुलिस को दो साल तक छकाया

बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक की टीम ने एक गंभीर फर्जी भूमि पंजीकरण मामले में दो आरोपियों, सुरेश मिश्रा (58 वर्ष) और हैरी जोसेफ (47 वर्ष), को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों ने ग्राम मोपका, चिल्हाटी, लगरा की भूमि को फर्जी तरीके से अपने नाम पर पंजीकरण करवा लिया।

समाजसेवी एवं लायर प्रकाश सिंह द्वारा दी गई शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की थी। जांच में पता चला कि खसरा नम्बर 1859/1 की 1.03 एकड़ भूमि के संबंध में कूट रचना की गई थी। आरोपी अमलदास विश्वकर्मा ने अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर इस भूमि को अपने नाम पर दर्ज कराया और फिर सुरेश मिश्रा को पावर ऑफ अटॉर्नी देकर उसे अपने पुत्र विनीत मिश्रा और हैरी जोसेफ के नाम बेच दिया।

प्रकरण में पहले ही अमलदास विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया जा चुका है। हाल ही में, पुलिस अधीक्षक ने इस मामले के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए थे। इस निर्देश के तहत, सुरेश मिश्रा और हैरी जोसेफ के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों ने पूछताछ में घटना को स्वीकार किया है और उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

पुलिस द्वारा मामले की आगे की जांच जारी है। यह मामला भूमि विवाद और फर्जी पंजीकरण की गंभीरता को दर्शाता है, जिसमें कानून की धाराओं का उल्लंघन किया गया है।

 

इन चर्चित मामलों में बदमाशों पर कब होगी दंडात्मक कार्यवाही? पूछता है न्यूज़ हब इनसाइट(NHI)

1- प्रियंका सिंह सुसाइड मामले में आरोपियों की अब तक क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी?

2- शासन से मोटा वेतन लेकर बिल्डरों को लाभ पहुंचाने वाले बदमाश राजस्व अधिकारी शेष नारायण जायसवाल और शशिभूषण सोनी को कब किया जाएगा सस्पेंड?

  • Related Posts

    बिलासपुर: पटवारी अशोक ध्रुव दोषमुक्त

    बिलासपुर: हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में 8.85 एकड़ कृषि भूमि को मादक द्रव्य देकर फर्जी तरीके से अपने नाम पंजीकृत कराने के आरोपी वकील और उसके सहयोगी गवाह की अपील को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने सत्र न्यायालय बिलासपुर द्वारा फरवरी 2016 में दिए गए तीन वर्ष की सजा और अर्थदंड के आदेश को बरकरार रखा है। यह मामला बिलासपुर के सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम खैरा निवासी किसान मेहर चंद पटेल से जुड़ा है, जिसने 2013 में सिविल…

    Continue reading
    बिलासपुर: टुटपुंजिया दलाल नरेंद्र मोटवानी केस — क्या शातिर तहसीलदार, आरआई और पटवारी की मिलीभगत के बिना मुमकिन था ये फर्जीवाड़ा?

    फर्जीवाड़े को अंजाम देने वाले शातिर तहसीलदार, आरआई और पटवारी को भी भेजना चाहिए जेल  बिलासपुर: तोरवा क्षेत्र में जमीन संबंधी एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। तोरवा निवासी मीना गंगवानी द्वारा की गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नरेंद्र मोटवानी, डुलाराम मोटवानी, महेंद्र मोटवानी और राजेन्द्र मोटवानी के खिलाफ IPC की धाराओं 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के लिए जालसाजी) और 471 (जाली दस्तावेज का उपयोग) के तहत मामला दर्ज किया है। आरोप है कि इन दलालों ने जाली दस्तावेजों के…

    Continue reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *