
इस मामले में संबंधित तहसीलदार और पहली बार गलत ढंग से जाँच करने वाले पुलिस अधिकारी को भी भेजना चाहिए जेल
बिलासपुर: सरकंडा थाना क्षेत्र में खसरा नंबर बदलकर फर्जी तरीके से भूमि बिक्री करने के मामले में प्रॉपर्टी डीलर सिध्दांशु मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा सिद्धार्थ बघेल के निर्देशन में की गई।
मामले का विवरण
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सरकंडा जोरापारा स्थित भूमि खसरा नंबर 424 को फर्जी 22 बिंदु प्रतिवेदन बनवाकर खसरा नंबर 409 की भूमि पर कब्जा दिलाने का मामला सामने आया था। इस मामले में न्यायालय द्वारा प्रस्तुत परिवाद के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय, बिलासपुर में मामला दर्ज किया गया था।
मिली जानकारी के अनुसार, प्रॉपर्टी डीलर सिध्दांशु मिश्रा ने सोनिया बाई व अन्य से मुख्तियारनामा प्राप्त कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर भूमि बिक्री की थी। वास्तव में, विक्रय योग्य भूमि पहले ही बेची जा चुकी थी, लेकिन रोड-नाली की भूमि को गलत तरीके से बेचकर खसरा नंबर 409 की भूमि पर कब्जा दिला दिया गया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, इस पूरे फर्जीवाड़े में तत्कालीन हल्का पटवारी चंदराम बंजारे और कमल किशोर कौशिक की संलिप्तता भी सामने आई है। आरोपीगण ने मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर कई खरीदारों को गुमराह किया।
पुलिस कार्रवाई
- आरोपी सिध्दांशु मिश्रा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे केंद्रीय जेल बिलासपुर भेजने का आदेश दिया गया।
- अन्य आरोपी पटवारी चंदराम बंजारे एवं कमल किशोर कौशिक की तलाश जारी है।
आरोपियों पर लगे धाराएँ
मिली जानकारी के अनुसार, अपराध क्रमांक 574/2016 के तहत धारा 167, 420, 465, 467, 468, 471, 474, 120(बी) भादवि, 13(1)(क)(ख), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार,पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह के निर्देशानुसार न्यायालय में लंबित मामलों की समीक्षा की जा रही है, जिससे इस मामले की दोबारा जांच शुरू की गई और फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ।
पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि भूमि खरीदने से पहले राजस्व दस्तावेजों की जांच अवश्य करें और किसी भी संदेहास्पद गतिविधि की जानकारी पुलिस को दें।