बिलासपुर: प्रदेश भर में सुर्खियों में आया बिलासपुर आबकारी विभाग का अभियान…

बिलासपुर: जिले में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब विक्रेताओं और निर्माणकर्ताओं के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की जा रही है। विभाग के पास सीमित संसाधन होने के बावजूद, वह अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसने की दिशा में काम कर रहा है।

आपको बता दें कि बिलासपुर जिले में कुल 08 वृत्तों में 15 सिपाही और 08 वृत्त प्रभारी अधिकारी कार्यरत हैं। इन कर्मियों के पास न तो कोई हथियार है और न ही आधुनिक शस्त्र, फिर भी विभाग ने वर्ष 2024 में 291 और 2025 में अब तक 326 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।

आबकारी विभाग द्वारा दर्ज किए गए प्रकरणों में 2023-24 में 1089 और 2024-25 में 1261 प्रकरण दर्ज किए गए। इन प्रकरणों में भारी मात्रा में अवैध शराब और महुआ लहान बरामद किया गया है। वर्ष 2023-24 में 11842.2 लीटर मदिरा और 161455 किलोग्राम लहान बरामद किया गया। वहीं, वर्ष 2024-25 में 14232.73 लीटर मदिरा और 141965 किलोग्राम महुआ लहान जप्त किया गया।

प्रमुख आंकड़े

  • वर्ष 2023-24:
    • 1089 प्रकरण दर्ज
    • 977.71 लीटर देशी मदिरा
    • 183.04 लीटर विदेशी मदिरा
    • 10681.4 लीटर कच्ची मदिरा
    • कुल जप्त मदिरा का बाजार मूल्य: ₹36,36,372
    • 161455 किलोग्राम लहान
    • लहान का बाजार मूल्य: ₹1,77,60,050
  • वर्ष 2024-25:
    • 1261 प्रकरण दर्ज
    • 392.7 लीटर देशी मदिरा
    • 122.085 लीटर विदेशी मदिरा
    • 13717.94 लीटर कच्ची मदिरा
    • कुल जप्त मदिरा का बाजार मूल्य: ₹42,28,596
    • 141965 किलोग्राम महुआ लहान
    • लहान का बाजार मूल्य: ₹1,56,16,150

आबकारी विभाग की ताजा कार्यवाही में, संयुक्त टीम—राज्य स्तरीय उड़नदस्ता रायपुर, संभागीय उड़नदस्ता रायपुर, संभागीय उड़नदस्ता बिलासपुर और जिला बिलासपुर—ने मिलकर 1000 पेटी विदेशी शराब जब्त की है। यह कार्रवाई 10 फरवरी 2025 को ग्राम छतौना थाना चकरभाटा में की गई, जहां अवैध शराब परिवहन की सूचना मिलने के बाद विभाग ने छापेमारी की।

जब्त की गई शराब और आरोपियों की जानकारी

  • जब्त शराब की मात्रा: 1000 पेटी (8928 बल्क लीटर)
    • बोतलें: 3600 नग
    • अद्धी: 12000 नग
    • पाव: 9600 नग
  • टैंकर नंबर: HR 68Q4175
  • क्रेटा कार नंबर: UP37X4803
  • कुल कीमत: ₹1,65,00,000
  • गिरफ्तार आरोपी:
    1. शिव कुमार सैनी (ड्राइवर)
    2. रवि शर्मा (ग्रेटर नोएडा)

कानूनी धाराएं
प्रकरण छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) और 59(क) के तहत दर्ज किए गए हैं।

टीम की भूमिका
इस कार्यवाही में राज्य स्तरीय उड़नदस्ता रायपुर, संभागीय उड़नदस्ता रायपुर, संभागीय उड़नदस्ता बिलासपुर और जिला बिलासपुर की टीम की विशेष भूमिका रही। टीम द्वारा अवैध शराब के इस बड़े खेप को पकड़कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई।

आबकारी आयुक्त सह सचिव श्रीमती आर. संगीता और कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देशों पर यह अभियान चलाया गया था। इस अभियान में जिला आबकारी अधिकारी रविशंकर साय, सहायक जिला आबकारी अधिकारी मुकेश पाण्डेय, नीलम किरण सिंह, ईश्वर साव, कल्पना राठौर, समीर मिश्रा, छबिलाल पटेल, धर्मेंद्र शुक्ला, ऐश्वर्या मिंज, भूपेंद्र जामड़े, नेतराम बंजारे, रमेश दुबे और स्टाफ शामिल रहे।

आगे की योजना
आबकारी विभाग का कहना है कि यह कार्रवाई अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए जारी रहेगी और आने वाले समय में इस तरह की छापेमारी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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